Kisan Tractor Subsidy: 50% सब्सिडी के साथ ख़रीदे नया ट्रेक्टर, यहाँ देखें पूरी जानकारी

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राज्य के ऐसे किसान जो अपना नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं जिसके अंतर्गत नया ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार हमेशा किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। अतः ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी का लाभ देकर सरकार उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन दे सकता है।

आप भी किसान है और नया ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, अतः आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आवेदन करके आधी कीमत पर अपना नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा नए ट्रैक्टर कुल मूल्य की आधी राशि सीधे किसानों के खाते में सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया उल्लेखित है ऐसे में आप यह लेख पूरा अवश्य पढे।

Kisan Tractor Subsidy

वर्तमान समय में पूरी दुनिया में तकनीकी का विकासकाफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि तकनीकी की सहायता से कम लागत तथा कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार कृषि कार्य में भी तकनीकी उन्नति काफी तेजी से बढ़ रही है। जिसमें ट्रैक्टर का अहम स्थान है लेकिन उच्च मूल्य होने के कारण किसान ट्रैक्टर का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने किसानों के हित में पीएम ट्रैक्टर किसान योजना को लागू किया गया है बता दें अभी इसके लिए आवेदन मांगे जाने की प्रक्रिया जारी है।

जैसे कि आपको पता है कि इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर लाभार्थी किसान को 50 फ़ीसदी तक सब्सिडी की राशि का लाभ प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना झारखंड राज्य के अलावा देश के कई राज्यों में भी धीरे-धीरे लागू होने वाली है ऐसे में अन्य राज्यों के किसानों को भी यह लेख आवश्यक रूप पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहां पर योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक उल्लेखित की गई है। हमने यहां पर आवेदन प्रक्रिया के अलावा योजना से संबंधित अहम जानकारी सांझा की है।

किसान ट्रैक्टर योजना के लाभ

  • आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह योजना झारखंड के मूल निवासी किसानों के लिए चलाई जा रही है। फिलहाल अभी अन्य राज्यों के किसं इसका लाभ नहीं ले सकते है।
  • प्रदेश के किसान को योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने पर मूल्य से 20 से 50 फीसदी राशि सीधे खाते मे हस्तांतरित या छुट दी जाएगी। यानि यदि ट्रैक्टर की कीमत 8 लाख रुपए रहती है तो किसान को अपनी जेब से सिर्फ 4 लाख रुपए का ही भुगतान करना होगा। और बाकि 4 लाख रुपए कि अनुदान राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • आपको बता दें कि महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाती है यानी महिलाओं के नाम पर ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करने की उम्मीद बढ़ जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत किस को ट्रैक्टरकी खरीदी पर 50% राशि ऋण के रूप मे तथा 50 प्रतिशत की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी।

किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता मानदंड

झारखंड राज्य के जो भी किसान सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर खरीदना चाहते है तो इसके लिए उन्हे निर्धारित पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा, पात्रता मानदंड निम्नानुसार है।

  • योजना के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसके पास पहले से ट्रैक्टर उपलब्ध न हो।
  • उम्मीदवार किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी अनिवार्य है।
  • अन्य कृषि उपकरणों की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने वाला किसान इस योजना के लिए पात्र नही माना जाएगा।
  • आवेदक किसान की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानि यह योजना गरीब व माध्यम वर्ग के किसानों के लिए चलाई जा रही है।

किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी
  • जमीन से संबंधितदस्तावेज
  • बैंकपासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्टसाइज फोटो
  • मोबाइल इत्यादि।

किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

  • किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा।
  • जहां पर आप अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र भरवा सकते है।
  • जनसेवा केंद्र द्वारा आपका आवेदन सफलतापूर्वक करने के लिए आपसे कुछ शुल्क लेगा तो आपको निश्चित शुल्क देकर आवेदन करवा देना है।
  • सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा हो जाने के पश्चात आपको जन सेवा केंद्र के द्वारा एक रसीद प्राप्त होगी। जिसे आपको भविष्य की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित रख लेनी है।
  • इसके अलावा आप कृषि सेवा केंद्र पर जाकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
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