श्रमिक सुलभ आवास योजना का पूरा नाम निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना है इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए कि है। श्रमिक सुलभ आवास योजना के माध्यम से ऐसे नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास भूमि तो है लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। पक्के घर के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ लेकर आसानी से पक्के घर का निर्माण करवाया जा सकता है क्योंकि इस योजना के माध्यम से 1 लाख 50 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य के नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को की गई थी। गरीब और मजदूर वर्ग के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के लिए यह योजना शुरू की गई है। आज हम निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानेंगे।
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Shramik Sulabh Awas Yojana Apply Online
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ नागरिकों को तब प्रदान किया जाता है जब नागरिकों के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और जो भी पात्र नागरिक होते हैं ऐसे नागरिकों को पक्के घर के निर्माण के लिए डायरेक्ट बैंक खाते में राशि प्रदान की जाती है कोई भी नागरिक जो कि इस योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं और लाभ लेना चाहते हैं वह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरीके को अपनाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आप निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को लेकर संपूर्ण आवश्यक जानकारी जान सकते हैं तथा आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते है। स्वयं के भूखंड पर अगर आप ₹5 लाख रुपए तक की राशि लगाकर पक्के घर का निर्माण करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में 25% तक निर्माण लागत दी जाती है। वही श्रमिक पंजीकृत जरूर होना चाहिए क्योंकि जब इस योजना के लिए आवेदन किया जाता है तो श्रम विभाग के द्वारा जांच की जाती है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ
- राजस्थान राज्य के कोई भी गरीब और श्रमिक नागरिक इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- राजस्थान सरकार इस योजना के चलते 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। राशि का उपयोग आप मकान बनाने के लिए कर सकते हैं।
- ऑफिशियल रूप से भी नागरिकों के लिए जानकारियां सार्वजनिक की गई है जिन्हे आप ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करके जान सकते हैं।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
- नागरिक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- केवल और केवल श्रमिक और गरीब परिवार के नागरिक ही इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- नागरिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए।
- वही जिस भूमि पर पक्के घर का निर्माण करवाया जाएगा वह विवाद रहित होनी चाहिए।
- श्रमिक सनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत जरूर होना चाहिए।
- आवेदक के स्वयं के नाम पर जमीन होनी चाहिए या फिर आवेदक की पत्नी के नाम पर जमीन होनी चाहिए।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा श्रम विभाग के लिए जारी की जाने वाली ऑफिशल वेबसाइट ओपन कर लेनी है।
- अब होम पेज के मेनू में आपको BOCW Board का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उस पर क्लिक कर देना है।
- अब कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन नजर आएंगे जिनमें से आपको स्कीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब अनेक योजनाओं के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें से आपको निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आवेदन फॉर्म ओपन होने पर उसमें पूछी जाने वाली जानकारियां दर्ज कर देनी है।
- सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आपका आवेदन आसानी से श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए हो जाएगा।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले स्थानीय श्रम कार्यालय या संबंधित कार्यालय में पहुंचकर अधिकारी से मिलकर निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन फार्म को प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म प्राप्त हो जाने के बाद में उसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारियां दर्ज कर देनी है।
- अब आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ सलंग्न कर देनी है।
- अब आवेदन फार्म में एक बार सभी आवश्यक जानकारियां चेक कर लेनी है और फिर संबंधित कार्यालय में आवेदन फार्म को जमा कर देना है।
- इस प्रकार ऑफलाइन श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी।
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